बलिया : अवैध क्लीनिक और अल्ट्रासाउंड मामले के आरोपियों को थाने से मिली जमानत, जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट डीएम बलिया को भेजा
बांसडीह,बलिया। कस्बे में बिना रजिस्ट्रेशन व वैध प्राधिकार के चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्र और क्लिनिक में छापामारी के बाद एक फर्जी डॉक्टर सहित पुलिस ने पांच लोगो को हिरासत में लिया था।प्रकरण में एसडीएम बांसडीह अभिषेक प्रियदर्शी के तहरीर पर पुलिस ने पीसीपीएनडीटी एक्ट एवं इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की धाराओं में 6 लोगो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वही इस प्रकरण में पुलिस ने एक दिन बाद मंगलवार की शाम हिरासत में लिए गए फर्जी चिकित्सक डॉ अमजद खान,उनके सहयोगी मंटू यादव,प्रियांश अल्ट्रासाउंड केंद्र के कर्मी सुधांशु मिश्र और रुचि राजभर और नमो अल्ट्रासाउंड केंद्र की संचालिका रेनू सिंह को स्थानीय कोतवाली से जमानत पर छोड़ दिया गया। इस संबंध में कोतवाल संजय सिंह ने बताया कि मुकदमे से संबंधित सभी धाराएं तीन वर्ष से कम की होने के कारण स्थानीय कोतवाली से जमानत दे दी गई।
जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट डीएम बलिया को भेजा
वही इस मामले में जांच रिपोर्ट के अनुसार जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में अल्ट्रासाउंड संचालन और राहुल अस्पताल के चिकित्सक के खिलाफ काफी गंभीर टिप्पणी दिया है, जांच टीम की रिपोर्ट के अनुसार प्रियांशु अल्ट्रासाऊंड एंड डयग्नोस्टिक केंद्र को बिना पंजीकरण के दशरथ यादव द्वारा अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है तथा अल्ट्रासाउंड करने वाले सुधांशु मिश्रा अप्रशिक्षित हैं। वहीं राहुल चाइल्ड केयर क्लीनिक में उपस्थिति तथाकथित डॉक्टर अमजद खान द्वारा बिना डॉक्टर की डिग्री एवं प्रशिक्षित शिशु चिकित्सक न होने के बावजूद नवजात एवं बाल शिशुओं के जीवन को गंभीर रूप से खतरे में डालते हुए फर्जी रूप से उनका इलाज किया रहा था।वही बिना पंजीकरण संचालित नमो अल्ट्रासाऊंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में भी अप्रशिक्षित महिला द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। इस मामले में तहसीलदार निखिल शुक्ला ने बताया कि जांच रिपोर्ट डीएम बलिया को अग्रिम कार्यवाही हेतू भेज दिया गया है।