बलिया :शादी अनुदान के लिए करें आनलाईन आवेदन - Ballia Breaking
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    बलिया :शादी अनुदान के लिए करें आनलाईन आवेदन


    बलिया। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजन कुमार ने बताया कि वर्ष 2024-25 में उक्त शासनादेश में निहीत प्रस्तर के अन्तर्गत संशोधित करते हुये पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़े वर्ग शादी अनुदान योजनान्तर्गत आवेदक की आय शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1,00,000=00 (रू0 एक लाख मात्र) प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी का प्रस्तावित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अविभावक (माता व पिता) के खाते में धनराशि रू0 20,000=00 (बीस हजार मात्र) प्रेषित किया जाता है।

     आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन करने में निम्नलिखित अभिलेख अनिवार्य है, जिसमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (ग्रामीण एंव शहरी क्षेत्र दोनो में वार्षिक आय रू० 01 लाख तक निर्धारित है) (जाति/आय प्रमाण पत्र बोर्ड ऑफ रेवेन्यू/ ई-डिस्ट्रिक्ट की बेवसाइट पर होना अनिवार्य है, लड़की का आधार कार्ड। लड़का का आधार कार्ड,अविभावक (माता व पिता) के आधार कार्ड।अविभावक (माता व पिता) के बैंक पासबुक, शादी का कार्ड, लड़की एवं अविभावक (माता व पिता) के आधार कार्ड से लिंक मोबाईल नम्बर अनिवार्य होगा।