बलिया: गुण्डा एक्ट के तहत डीएम बलिया की बड़ी कार्यवाही,डीएम ने किया छः माह के लिए जिलाबदर
बलिया। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विक्रान्त वीर द्वारा जनपद बलिया को अपराध मुक्त बनाने व शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सुखपुरा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्राधिकारी नगर अपर पुलिस अधीक्षक महोदय (दक्षिणी) व शउपजिलाधिकारी सदर की संस्तुति के आधार पर अपराधियों पर अंकुश लगाने व क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु
अभियुक्त 1. मुन्ना राजभर उर्फ टुड़ी पुत्र स्व0 छोटेलाल उर्फ छोटक निवासी भलुही थाना सुखपुरा जनपद बलिया
को उसके अपराधिक इतिहासों व कृत्यों को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित प्र0नि0/थानाध्यक्ष की आख्या उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत जिलाधिकारी बलिया द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया ।