बलिया : अनियमितता पर कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज - Ballia Breaking
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    बलिया : अनियमितता पर कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज


     बांसडीह (बलिया)। कोटेदार द्वारा कई तरह की अनियमितता किए जाने पर कार्ड धारकों की शिकायत पर क्षेत्र के पिंडहरा गांव की कोटे की दुकान के निलंबन के बाद कोटेदार के खिलाफ पूर्ति निरीक्षक द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है।

     पिंडहरा गांव के कोटेदार लोकेश पासवान के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रधान के नेतृत्व में तहसील पंहुचकर राशन वितरण में अनियमितता व धांधली की शिकायत की थी। एसडीएम के समक्ष शिकायत लेकर पंहुचे ग्रामीणों ने कोटेदार पर शिकायतों की झड़ी लगाकर बताया कि उसके द्वारा कई महीनों से ई पाश मशीन पर अंगूठा लगवाकर राशन नही दिया जा रहा है। अगर कोई शिकायत करता है तो कोटेदार द्वारा उसके साथ गाली गलौज भी की जाती है। प्रकरण में एसडीएम अभिषेक प्रियदर्शी ने तहसीलदार बांसडीह निखिल शुक्ला व पुत्री निरीक्षक दिलीप सिंह को शिकायत की जांच का जिम्मा सौंपा तो जांच के दौरान कोटेदार की बड़ी अनियमितता सामने आई। गांव के 86 कार्डधारकों ने कोटेदार के खिलाफ बयान रिकार्ड करवाया। जिसके बाद राशन की जांच में स्टाक भी कम पाया गया। 

    जिसमें कोटेदार द्वारा कुल 123 क्विंटल चावल 86 क्विंटल गेंहू व 81 किलोग्राम चीनी जो लाभार्थियों को वितरण करना था उसे कालाबाजारी में बेच दिया गया था। इन शिकायतों की रिपोर्ट के आधार पर उक्त दुकान को निलंबित करते हुए उक्त दुकान को उसके लिंक शाप देवडीह से संबद्ध कर दिया गया। साथ ही दुकान के स्टाक में पड़ा राशन , ई पाश मशीन व इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी उनके सुपुर्द कर दिया गया। मामले में पूर्ति निरीक्षक दिलीप सिंह के तहरीर पर पुलिस ने कोटेदार लोकेश पासवान के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस प्रकरण की विवेचना कर रही है।