बलिया:न्यायालय के आदेश पर ई रिक्शा चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज
बांसडीह,बलिया।कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर ई-रिक्शा के अज्ञात चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई मृत्यु के मामले में मुकदमा दर्ज किया।
प्रकरण में वादी मुकदमा मृतक भरत माली के पुत्र विकास कुमार माली निवासी कस्बे के वार्ड नंबर 10 ने बलिया अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम को आवेदन दिया था कि विगत 28 फरवरी को अभियुक्त ई रिक्शा UP 60T9249 का चालक अज्ञात से मेरे पिता भारत माली शाम को 6:00 बजे अपने घर आ रहे थे जब वह बस्ती पांडे के पोखर स्थित कन्या विद्यालय के पास पहुंचे तो ई-रिक्शा का चालक तेजी वाला प्रवाही से चलते हुए आकर मेरे पिता को जोरदार टक्कर मार दिया जिससे मेरे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए तथा उन्हें चोटों के कारण मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई चालक मौके से वहां छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना उसी दिन दी गई थी लेकिन कोतवाली पुलिस ने आजकल करते हुए मेरी फिर याद दर्ज नहीं किया।
इस मामले में प्रभारी कोतवाल संजय सिंह ने बताया कि माननीय न्यायालय के आदेश पर ई रिक्शा चालक के खिलाफ IPC की धारा 279,304A तहत मुकदमा दर्ज कर मामले में विधिक कार्यवाही प्रचलित है।