बलिया: गैंगेस्टर एक्ट के फरार आरोपी के घर धारा 82 के तहत हुआ नोटिस चस्पा,जल्द सरेंडर नहीं किया तो होगी संपति कुर्क - Ballia Breaking
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    बलिया: गैंगेस्टर एक्ट के फरार आरोपी के घर धारा 82 के तहत हुआ नोटिस चस्पा,जल्द सरेंडर नहीं किया तो होगी संपति कुर्क

     


    बांसडीह,बलिया।बांसडीह कोतवाली पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में फरार अभियुक्त के घर की 82 सीआरपीसी की करवाई की गई है।

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    बांसडीह कस्बे के निवासी हिस्ट्री शीटर धन्नू कुर्मी उर्फ प्रवीण पटेल पुत्र लल्लन पटेल निवासी कस्बा बांसडीह के विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी कुर्की उद्घोषणा जारी की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध जनपद बलिया के कोतवाली बांसडीह पर अपराध संख्या 284/12 धारा (2/3)1 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मुकदमा दर्ज है।  फरार अभियुक्त धन्नू कुर्मी उर्फ प्रवीण पटेल काफ़ी दिनों से फरार चल रहा है। न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट जनपद बलिया द्वारा अभियुक्त की उपस्थिति हेतु उदघोषणा वारंट जारी किया गया है। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिश दी गई, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं आया। कोतवाली की एसएसआई रंजीत विश्वकर्मा ने बताया कि फरार अभियुक्त धन्नू कुर्मी उर्फ प्रवीण पटेल के घर पर धारा 82 सीआरपीसी का नोटिस चस्पा किया मोहल्ले में पुलिस ने डुंगडूगी बजवाकर फरार अभियुक्त की जानकारी मोहल्ले वालो को दी गयी। पुलिस ने माइक से अनाउंस भी किया की अगर फरार अभियुक्त ने सरेंडर नहीं किया तो धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।