लोकसभा चुनाव 2024: मतदाता पहचान पत्र नहीं होने के बाद भी इन दस्तावेजों के आधार पर कर सकते है अपने मताधिकार का प्रयोग - Ballia Breaking
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    लोकसभा चुनाव 2024: मतदाता पहचान पत्र नहीं होने के बाद भी इन दस्तावेजों के आधार पर कर सकते है अपने मताधिकार का प्रयोग

    बलिया।लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने के लिए आमजन का मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। इसके साथ ही मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भारत निर्वाचन आयुक्त द्वारा जारी फोटो युक्त वोटर पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। लेकिन यदि किसी मतदाता के पास निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र की सहायता से अपना मतदान कर सकता है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार में बताया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के सम्बन्ध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान युक्त दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा 


    इसमें निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होंगे- आधार कार्ड

    मनरेगा जॉब कार्ड

    बैंको/डाकघरो द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक

    श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

    ड्राइविंग लाइसेन्स

    पैन कार्ड

    एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा किये गये स्मार्ट कार्ड

    भारतीय पासपोर्ट

    फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

    केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र

    सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों द्वारा जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र

     यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड

    सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,भारत सरकार में से कोई एक लाना होगा