बलिया : नौ मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन - Ballia Breaking
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    बलिया : नौ मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन

    बलिया, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया श्री अशोक कुमार-सप्तम के अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आगामी नौ मार्च को समय प्रातः 10ः00 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर बलिया में किया जा रहा है।

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    इस आशय की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, सुरेन्द्र प्रसाद ने ने देते हुए बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के तत्वाधान में परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं जनपद बलिया की समस्त तहसीलों में अपने सभी प्रकार के मामलों, जो जुर्माने से दण्डनीय हो, अथवा पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद, बिजली के मामलें, टेलीफोन बिल के मामलें, टेक्स के मामले, चेक बाउंस के मामलें, सुलह योग्य फौजदारी मामलें, इत्यादि का पूर्ण और प्रभावी समाधान प्राप्त कर सकते है। राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये गये मामले की कोई अपील नही की जाती। आपके खर्चे भी कम आते है और समाधान का प्रभाव वैसा ही होता है जैसा न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का प्रभाव होता है। अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाकर, सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त कर सकते है। 

    आप सभी जनसामान्य को यह भी अवगत कराया जाता है कि आप अपने या अपने किसी भी परिचित के उपरोक्त विवादों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण करायें। आप सभी जनसामान्य से आग्रह है कि इस सस्ते, सुलभ न्यायिक प्रक्रिया का लाभ उठायें।