UP निकाय चुनाव की बड़ी UPDATE: निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी, जानें सरकार कब जारी कर सकती है नोटिफिकेशन?
- सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दी है और सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने को भी कहा है.
- दो दिन के अंदर ही नोटिफिकेशन हो सकता जारी
वहीं यूपी सरकार ने कहा अगर कोर्ट इजाजत देता है तो वह दो दिन के भीतर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है.
- ढाई महीने के अंदर ओबीसी कमीशन ने दी रिपोर्ट
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में बिना ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत नहीं दी थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया था। वहीं राज्य सरकार ने पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद ही ओबीसी आयोग गठित कर दिया था। उसके बाद ओबीसी कमीशन ने ढाई महीने के अंदर ही अपनी रिपोर्ट ट्रिपल टेस्ट के आधार पर दे दी।
इससे पहले निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए गठित उप्र राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने निकायवार ओबीसी की आबादी की राजनीतिक स्थिति के आकलन के आधार पर आरक्षण की सिफारिश की थी. इसके लिए 1995 के बाद हुए निकायों के चुनाव के परिणामों को आधार बनाया गया. प्रदेश के सभी निकायों के परीक्षण के बाद आयोग ने 20 से 27 प्रतिशत की रेंज में अलग-अलग निकायों के लिए अलग-अलग आरक्षण देने की सिफारिश की.