बलिया:PCS मणि मंजरी राय आत्महत्या मामले में कोर्ट ने दिया यह फैसला
बलिया। नगर पंचायत मनियर की दिग्वंत पूर्व ईओ मणि मंजरी राय आत्महत्या मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश बलिया के न्यायाधीश अरुण कुमार की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए ईओ के वाहन चालक चंदन कुमार वर्मा पुत्र सूर्यनाथ वर्मा निवासी अमृतपाली थाना कोतवाली, बलिया तथा कम्प्यूटर आपरेटर अखिलेश पांडेय पुत्र त्रिलोकी निवासी मनियर थाना मनियर बलिया के खिलाफ दोष साबित पाते हुए अभियुक्त गणों को 7 वर्ष के कठोर कारावास 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। वही अर्थदंड अदा ना करने पर अभियुक्त को 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
ये था मामला-
गौरतलब है कि 6 जुलाई 2020 को शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में किराए पर रह रही मनियर नगर पंचायत कि अधिशासी अधिकारी मणि मंजरी राय ने देर रात पंखे के हुक से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। इस मामले में मणि के भाई विजय नंद राय ने भाजपा के चेयरमैन पर भ्रष्टाचार का आरोप और प्रताड़ना से ईओ के आत्महत्या करने का आरोप लगाया था।इस मामले में ईओ के भाई के तहरीर पर पुलिस ने मनियर के चेयरमैन भीम गुप्ता,अधिशासी अधिकारी सिकंदरपुर संजय राव, टैक्स बाबू विनोद सिंह, कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश व मणि मंजरी के वाहन चालक चंदन कुमार को आरोपी बनाया था।
इस मामले में चेयरमैन भीम गुप्ता,कंप्यूटर बाबू अखिलेश व चालक चंदन कुमार जेल गए। जबकि टैक्स बाबू विनोद सिंह ने हाईकोर्ट से अरेस्ट स्टे ले लिया था। वही नगर पंचायत सिकंदरपुर के ईओ संजय राव को पुलिस ने क्लीनचीट दे दिया था। इस मामले में दोनों पक्षो की बहस सुनने के उपरांत अदालत ने चालक चंदन कुमार तथा कम्प्यूटर आपरेटर अखिलेश कुमार के खिलाफ दोष साबित पाते हुए कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। वही अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।