BALLIA BREAKING NEWS : दो हत्यारों के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत थाना बांसडीह रोड़ पुलिस ने किया कार्यवाही - Ballia Breaking
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    BALLIA BREAKING NEWS : दो हत्यारों के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत थाना बांसडीह रोड़ पुलिस ने किया कार्यवाही


    बलिया : उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में लागू अपराध मुक्त नीति के आलोक में बलिया पुलिस द्वारा  अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध  चलाये जा रहे कठोर कार्यवाही किये जाने के प्रति हमेशा तत्पर है.


    इस सघन अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक एव क्षेत्राधिकारी महोदय बासडीह के निकट पर्यवेक्षण में दिनांकः 28.12.2021 को थाना क्षेत्र बांसडीह रोड में रेलवे क्रासिंग रघुनाथपुर पिपरपाती के पास एक अज्ञात शव रेलवे ट्रैक के पास मिला था जिसकी हत्या हाथ पैर रस्सी से बाँधकर उसके गले को रस्सी से कसकर व उसके सिर को पत्थर से कूचकर की गयी थी । शव की शिनाख्त नवनीत दुबे पुत्र संजय दुबे उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम ओझवलिया थाना दुबहड़ जनपद बलिया के रूप में हुई थी । मृतक के चाचा श्री विनोद दुबे पुत्र स्व0 विशुनदेव दुबे निवासी ग्राम ओझवलिया थाना दुबहड़ जनपद बलिया के द्वारा थाना स्थानीय पर दी गयी लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर थाना बाँसडीह रोड़ जनपद बलिया पर मु0अ0स0 203/2021 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया ।

     मुकदमें की विवेचना व सुरागरसी पतारसी से मुकदमें में अभियुक्तगण 1.योगेन्द्र तुरहा उर्फ जोगी पुत्र दीनानाथ तुरहा  2. राजू गुप्ता उर्फ गोबर पुत्र नथुनी गुप्ता निवासीगण ग्राम ओझवलिया थाना दुबहड़ बलिया का नाम प्रकाश में आया अभियुक्तगण के द्वारा 1500/ रूपये चोरी करने की बात को लेकर आपस में मनमुटाव हो जाने के कारण अभियुक्तगण के द्वारा नवनीत दुबे की रस्सी से हाथ पैर बाँधकर उसके गले को रस्सी से कसकर तथा उसके सिर को पत्थर से कूचकर उसकी निर्मम हत्या कर शव को रघुनाथपुर पिपरपाती रेलवे क्रासिंग के पास फेंक दिया गया था । अभियुक्तगण 1.योगेन्द्र तुरहा उर्फ जोगी पुत्र दीनानाथ तुरहा  2. राजू गुप्ता उर्फ गोबर पुत्र नथुनी गुप्ता निवासीगण ग्राम ओझवलिया थाना दुबहड़ बलिया के विरुद्ध कठोर निरोधात्मक कार्यवाही के तहत थानाध्यक्ष बाँसडीह रोड जनपद बलिया द्वारा श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय जनपद बलिया से प्राप्त पूर्व स्वीकृति के आधार पर थाना बांसडीह रोड, जनपद बलिया पर दोनों हत्यारों के विरुद्ध मु0अ0सं0 119/2022 धारा 2/3(1) उ0प्र0 प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 (उत्तर प्रदेश गैगेंस्टर एक्ट) के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है । दोनो हत्यारों के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है ।