बलिया : नाबालिक की अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास - Ballia Breaking
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    बलिया : नाबालिक की अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास


    बलिया : थाना बांसडीह क्षेत्र अन्तर्गत एक गांव की रहने वाली नबालिक लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय बलिया द्वारा बुधवार की 55,000 रूपये अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास सजा सुनायी गयी । 

      उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.10.2015 को वादी द्वारा उनकी नबालिक पुत्री को अभियुक्त विसर्जन उर्फ छोटक पासवान पुत्र जिउत पासवान निवासी  थाना क्षेत्र बांसडीह बलिया द्वारा अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध मे थाना बांसडीह पर मु0अ0सं0 683/15 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त प्रकरण में विवेचक, मानिट्रिंग/पाक्सो सेल तथा संयुक्त निदेशक श्री सुरेश पाठक, लोक अभियोजक श्री राकेश कुमार पाण्डेय, कोर्ट मोहर्रिर आ0 चंदन कुमार,म0आ0 चन्द्रकला मिश्रा द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते/कराते हुये सुनवायी में बुधवार को छोटक पासवान पुत्र जुउत पासवान को न्यायधीश श्री शिव कुमार द्वितीय (अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्या0 पाक्सो एक्ट-8) मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनते हुए साथ ही 55,000/- रु0 के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया ।