बलिया : गैंगेस्टर एक्ट में तीन वर्ष कारावास व पांच हजार का जुर्माना - Ballia Breaking
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    बलिया : गैंगेस्टर एक्ट में तीन वर्ष कारावास व पांच हजार का जुर्माना


      

      बलिया :थाना नगरा बलिया के उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में एक अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा सजा सुनायी गयी। थाना नगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 105/2001 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैगेंस्टर अधिनियम बनाम हरिचरन उर्फ वादी पुत्र दाढ़ी पुत्र सुदामा  निवासी  बनियाबांध थाना रसड़ा बलिया को आज दिनांक 16.12.2020 को न्यायधीश श्री अरुण कुमार (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ गैगेस्टर एक्ट कोर्ट-V) मा0 न्यायालय बलिया द्वारा सजा सुनायी गयी । जिसमें अभियुक्त को 03 वर्ष साधारण कारावास व 5,000/- रुपये के जुर्माना से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड न चुकाये जाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतेगा तथा अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित किया जायेगा।