बलिया : नबालिक लड़की को भगाने के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा
बलिया : थाना चितबड़ागांव क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम वसुदेवा की रहने वाली नबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा सजा सुनायी गयी ।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.07.2017 को वादी शिवानन्द उपाध्याय पुत्र सुरज उपाध्याय निवासी वसुदेवा थाना चितबड़ागांव बलिया द्वारा उनकी नबालिक पुत्री को अभियुक्तगण दिपक तिवारी पुत्र पप्पू तिवारी निवासी उजियार थाना नरही बलिया व राजेश गौड़ पुत्र राजेन्दर गौड़ निवासी वसुदेवा थाना चितबड़ागांव बलिया द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे थाना चितबड़ागांव पर मु0अ0सं0 501/17 धारा 363,366ए भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया था।
उक्त प्रकरण में कोर्ट मोहर्रिर का0 चंदन कुमार, पैरोकार का0 राजकुमार, विवेचक उ0नि0 श्रीनाथ यादव तथा अभियोजक राजेश कुमार पाण्डेय द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते/कराते हुये सुनवायी में आज दिनांक 16.12.2020 को नामजद दोनों अभियुक्तों में राजेश गौड़ को न्यायधीश श्री शिव कुमार द्वितीय (अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्या0 पाक्सो एक्ट-8) मा0 न्यायालय बलिया द्वारा सजा सुनायी गयी । जिसमें अभियुक्त को धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रु0 का अर्थदण्ड व 366ए भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये का अर्थदण्ड से तथा 7/8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । दौरान विचारण अभियुक्त दीपक तिवारी की मृत्यु हो गयी ।