बलिया : तीन शातिर अपराधी 6 माह के लिए हुए जिला बदर,कई जघन्य अपराधो में है शामिल - Ballia Breaking
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    बलिया : तीन शातिर अपराधी 6 माह के लिए हुए जिला बदर,कई जघन्य अपराधो में है शामिल

    बलिया :  तीन शातिर अभियुक्तों के विरूद्ध जिलाधिकारी बलिया द्वारा उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0 1970 की धारा 3(3)के अन्तर्गत 06-06 माह के लिए जिला बदर की कार्यवाही का आदेश जारी किया है।

    अभियुक्त -1. प्रदीप बिन्द (27 वर्ष) पुत्र देवनाथ बिन्द निवासी ग्राम ककरघट्टा थाना मनियर जनपद बलिया के विरूद्ध असलहे से लैस होकर लूट जैसे जघन्य अपराध करने के सम्बन्ध में दिनांक 08.08.2018 को मु0अ0सं0 131/18 धारा 382,458,394,411 भादवि तथा मु0अ0सं0-867/17 धारा 323,324,505,506 भादवि थाना मनियर अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त के विरूद्ध थाना अलीपुर जनपद आउटर दिल्ली में भी मु0अ0सं0 378/11 धारा 395/397 भादवि (लूट करना) पंजीकृत है ।

    अभियुक्त- 2. लव कुमार राम उर्फ बड़ू पुत्र विजय राम निवासी प्रबोधपुर थाना हल्दी जनपद बलिया के विरुध्द वादिनी की लड़की के साथ गलत काम करने के सम्बन्ध में  थाना हल्दी पर मु0अ0सं0 522/17 धारा 376/50 भादवि व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट व अन्य अभियोग पंजीकृत हैं। 

    अभियुक्त-3 हीरा राजभर पुत्र स्व0 श्रीराम राजभर उम्र 38 वर्ष निवासी चन्दूपाकड थाना मनियर बलिया एक आपराधिक प्रवृत्ति का गुण्डा व्यक्ति है। यह अवैध शराब का व्यापार करने का अभ्यस्त अपराधी है। जिसके विरुद्ध थाना मनियर पर मु0अ0स0-50/15 धारा 60/63 आब0 अधिनियम व 272/273 भादवि का अभियोग पंजीकृत है।

    उपरोक्त सभी अभियुक्तो  को  जिलाधिकारी बलिया द्वारा उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0 1970 की धारा 3 की उपधारा-3 के अन्तर्गत 06-06 माह के लिए जिला बदर किया गया । यह आदेश तामिला की तिथि से 06 माह के लिए प्रभावी होगा । अभियुक्त को यह आदेशित किया गया है कि वह तामिला की तिथि से जनपद बलिया की सीमा से बाहर चला जाय और 06 माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश ना करे इसके साथ ही वे प्रत्येक माह थाना मनियर को अवगत करायेगें कि वे सीमा के बाहर कहाँ रह रहें हैं, इसकी सूचना देगें तथा सभी अभियुक्त इस जिले से बाहर रहने का स्थान व गतिविधियों की सूचना प्रत्येक माह की 10 तारीख को थाना मईल जनपद देवरिया को भी देगें साथ ही यह भी आदेशित किया गया है कि अभियुक्त अपने पास कोई भी आग्नेयास्त्र या आपत्तिजनक वस्तु नही रखेगा ।