बलिया : कोर्ट ने सुनाई 02 वर्ष कारावास एव 5 हजार का जुर्माना, जानिए क्या है मामला
बलिया : थाना कोतवाली बलिया के उ0प्र0 गैगेंस्टर एक्ट में एक अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा मंगलवार को सजा सुनायी गयी।कोतवाली बलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 276/2018 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैगेंस्टर अधिनियम बनाम आनन्द सिंह पुत्र रामबहादुर सिंह निवासी माल्दा टोला थाना हल्दी बलिया को मंगलवार को न्यायधीश श्री अरुण कुमार (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ गैगेस्टर एक्ट कोर्ट-V) मा0 न्यायालय बलिया द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष साधारण कारावास व 5000/- रुपये के जुर्माना की सजा सुनायी गयी ।
माननीय न्यायलय द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष साधारण कारावास व 5000/- रुपये के जुर्माना से दण्डित किया गया। अभियुक्त अर्थदण्ड न चुकाये जाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतेगा तथा अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित किया जायेगा।