लखनऊ :खुशखबरी 72 घंटे में लें उद्योग लगाने की अनुमति,जरूरी क्लीयरेंस पाने के लिए 1,000 दिन का समय - Ballia Breaking
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    लखनऊ :खुशखबरी 72 घंटे में लें उद्योग लगाने की अनुमति,जरूरी क्लीयरेंस पाने के लिए 1,000 दिन का समय

     

    बलिया डेस्क:उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) के लिए नियमों को बहुत आसान बना दिया है। यूपी में अगर आप भी अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो अब आपके लिए खुशखबरी है। यूपी सरकार ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए नियमों को बहुत आसान बना दिया है। अब आपको सिर्फ 72 घंटे में ही यूपी में एमएसएमई यूनिट लगाने की मंजूरी मिल जाएगी।

    योगी सरकार ने ट्वीट कर दी जानकारी-


    सिर्फ 72 घंटे में मिल जाएगी मंजूरी
    उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएसएमई यूनिट शुरू करने के लिए नया नियम बनाया है जिसमें किसी भी निवेशक को जरूरी क्लीयरेंस पाने के लिए 1,000 दिन का समय दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के एमएसएमई इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट 2020 के मुताबिक किसी व्यक्ति को यूपी में उद्योग लगाने के लिए जिला स्तर के एक नोडल एजेंसी की मदद लेनी है। जब आप इस नोडल एजेंसी के पास उद्योग लगाने से संबंधित अपना आवेदन जमा करेंगे तो 72 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। उसके आधार पर आप अपनी यूनिट लगा सकते हैं। जानकारी दें कि उत्तर प्रदेश में कोई छोटी इकाई लगाने के लिए 29 अलग-अलग विभाग से मंजूरी लेना पड़ता है और इसकी मंजूरी मिलने के बाद ही आप उद्यम लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पास अब तक एमएसएमई से संबंधित कोई कानून नहीं था और उत्तर प्रदेश में अब तक केंद्रीय कानून के हिसाब से कामकाज हो रहा था।