COVID-19: लाक डाउन 3.O
लॉकडाउन का तीसरा चरण चार मई यानि सोमवार से शुरू हो गया। कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिलने के चलते अपना जिला भले ही ग्रीन जोन में है लेकिन जिस प्रकार पास-पड़ोस के जिलों में इस बीमारी ने पांव पसारे हैं, उसे देखते हुए जिला प्रशासन लॉकडाउन में ढील के मामले में फूंक-फूंककर कदम बढ़ा रहा है। किराना की पहले से ही चिह्नित दुकानों को सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खोलने की छूट दी गयी है लेकिन चाय-पकौड़ा, पान-गुटका, मिठाई, नाई, ब्यूटी पार्लर, सैलून आदि की दुकानें अभी नहीं खुलेंगी।
लॉकडाउन-3 में मिलने वाली छूट व अन्य सहुलियतों के बारे में डीएम श्रीहरि प्रताप शाही ने सोमवार को बकायदा दिशा-निर्देश जारी किया। डीएम ने बताया कि कपड़ा, जूता-चप्पल, इलेक्ट्रिक-इलेक्ट्रानिक, स्टेशनरी आदि दुकानों को खोलने के बारे में निर्णय दो दिन बाद लिया जाएगा। बताया कि दो दिनों के अनुभव के बाद फेजवार दुकानों के खोले जाने के सम्बंध में रोस्टर जारी किया जाएगा।
बाइक पर अकेले, चार पहिया में तीन लोग चल सकेंगे
0 डीएम की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक जिले की सीमा में अंतर्राज्यीय तथा अंतर जनपदीय आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। अति विशेष परिस्थिति में अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए गृह विभाग (प्रदेश सरकार) व अंतर्जनपदीय आवागमन के लिए जिला प्रशासन की अनुमति आवश्यक होगी।
0 व्यक्तिगत व सार्वजनिक वाहनों का संचालन हो सकेगा। हालांकि शर्त यह है कि दोपहिया वाहन पर केवल एक आदमी (चालक), तीन पहिया वाहन में चालक व एक व्यक्ति तथा चार पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्ति ही चल सकेंगे।
0 जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, होटल, रेस्टूरेंट, सिनेमा हाल, जिम, स्वीमिंग पुल, एसेम्बली हॉल, शादी घर बंद रहेंगे
0 सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व सामूहिक गतिविधियां स्थगित रहेंगी।
0 सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, जन सामान्य के लिए बंद रहेंगे तथा धार्मिक जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा।
0 नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, स्पा, मिठाई की दुकान, पान-गुटका, चाय-पकौड़े की दुकान, ठेले पूर्व की तरह बंद रहेंगे।
0 आकस्मिक सेवा के अतिरिक्त जन सामान्य का आवागमन शाम सात से सुबह सात बजे तक निषेधित रहेगा
0 जिले की सीमा में सार्वजनिक बसों का आवागमन 50 प्रतिशत सीटों की क्षमता के प्रतिबंध के साथ संचालित होगा। परिवहन निगम की बसें जिले के अंदर 50 प्रतिशत सीटों की क्षमता के प्रतिबंध के साथ संचालित होंगी।
0 नगरपालिका व नगर पंचायतों की सीमा में पूर्व से जारी रोस्टर के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की दुकानों का संचालन होगा।
0 ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की एकल दुकानें तथा मेडिकल स्टोर निर्बाध रूप से सुबह सात से शाम सात बजे तक खोला जा सकेगा।
0 ऐसे निजी चिकित्सालय, जिन्होंने जिले में गठित संक्रमण निरोधी समिति के तत्वावधान में प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं, वे अपनी आकस्मिक सेवाओं का संचालन कर सकेंगे।
0 ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण गतिविधियां, जिनमें उसी परिसर में श्रमिक, कार्मिक रहते हों, उनको इस प्रतिबंध के साथ प्रारम्भ किया जा सकता है कि प्रत्येक कार्मिक द्वारा मास्क पहना जाय और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाय
0 पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य व नगरपालिका आवश्यक सेवाओं से सम्बंधित विभाग पूरी क्षमता के साथ तथा अन्य सभी कार्यालय 30 प्रतिशत क्षमता के साथ रोस्टर के आधार पर खोले जायेंगे। हालांकि जन सुनवाई, तहसील दिवस आदि के कार्य नहीं होंगे
सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खुलेगी शराब दुकानें
0 डीएम के अनुसार जिले में आबकारी की दुकानों (बार अनुज्ञापन को छोड़कर) का संचालन सुबह 10 से शाम सात बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग (दो गज की कम से कम दूरी पांच व्यक्तियों से अनधिक संख्या) का अनुपालन कराने पर किया जायेगा। फुटकर व थोक विक्रेताओं तथा ग्राहकों के लिए फेस मास्क अथवा फेस कवर अनिवार्य होगा। सभी दुकानों पर साफ-सफाई, हैंड सेनेटाइजर आदि की पर्याप्त व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है। देशी मदिरा की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप पर मदिरा पीने की सुविधा नहीं होगी। इससे सम्बंधित दुकान के अंदर की खान-पान की कैंटीन बंद रहेगी।
आरोग्य सेतु एप व मास्क ही वाहन के पास
0 घर से बाहर, सभी सार्वजनिक स्थलों व कार्यस्थलों पर मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा।
0 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, लम्बी बीमारी जैसे डायबिटीज इत्यादि से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से छोटे बच्चों का घर पर रहना अनिवार्य होगा। अत्यावश्यक सेवाओं अथवा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उनका बाहर जाना अनुमन्य होगा।
0 घर से बाहर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। आरोग्य सेतु एप व मास्क पहनना ही वाहनों के पास व घर से बाहर निकलने के पास अनुमति के रूप में माना जायेगा।
20 लोगों की मौजूदगी में कर सकेंगे शादी
0 डीएम के अनुसार विवाह सम्बंधी सामाजिक कार्यक्रमों में 20 व्यक्तियों के शामिल होने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने पर सशर्त अनुमति दी जा सकेगी। इसके लिए कार्यक्रम से पहले अनुमति लेनी आवश्यक है।
0 मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन आवश्यक होगा
0 संदिग्ध तथा लम्बी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में स्थानीय प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी चिकित्साधिकारी, अधीक्षक के संज्ञान में लाकर तथा उनकी लिखित अनुमति के बाद ही अंतिम संस्कार किया जा सकेगा।
लॉकडाउन-3 में मिलने वाली छूट व अन्य सहुलियतों के बारे में डीएम श्रीहरि प्रताप शाही ने सोमवार को बकायदा दिशा-निर्देश जारी किया। डीएम ने बताया कि कपड़ा, जूता-चप्पल, इलेक्ट्रिक-इलेक्ट्रानिक, स्टेशनरी आदि दुकानों को खोलने के बारे में निर्णय दो दिन बाद लिया जाएगा। बताया कि दो दिनों के अनुभव के बाद फेजवार दुकानों के खोले जाने के सम्बंध में रोस्टर जारी किया जाएगा।
बाइक पर अकेले, चार पहिया में तीन लोग चल सकेंगे
0 डीएम की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक जिले की सीमा में अंतर्राज्यीय तथा अंतर जनपदीय आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। अति विशेष परिस्थिति में अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए गृह विभाग (प्रदेश सरकार) व अंतर्जनपदीय आवागमन के लिए जिला प्रशासन की अनुमति आवश्यक होगी।
0 व्यक्तिगत व सार्वजनिक वाहनों का संचालन हो सकेगा। हालांकि शर्त यह है कि दोपहिया वाहन पर केवल एक आदमी (चालक), तीन पहिया वाहन में चालक व एक व्यक्ति तथा चार पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्ति ही चल सकेंगे।
0 जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, होटल, रेस्टूरेंट, सिनेमा हाल, जिम, स्वीमिंग पुल, एसेम्बली हॉल, शादी घर बंद रहेंगे
0 सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व सामूहिक गतिविधियां स्थगित रहेंगी।
0 सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, जन सामान्य के लिए बंद रहेंगे तथा धार्मिक जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा।
0 नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, स्पा, मिठाई की दुकान, पान-गुटका, चाय-पकौड़े की दुकान, ठेले पूर्व की तरह बंद रहेंगे।
0 आकस्मिक सेवा के अतिरिक्त जन सामान्य का आवागमन शाम सात से सुबह सात बजे तक निषेधित रहेगा
0 जिले की सीमा में सार्वजनिक बसों का आवागमन 50 प्रतिशत सीटों की क्षमता के प्रतिबंध के साथ संचालित होगा। परिवहन निगम की बसें जिले के अंदर 50 प्रतिशत सीटों की क्षमता के प्रतिबंध के साथ संचालित होंगी।
0 नगरपालिका व नगर पंचायतों की सीमा में पूर्व से जारी रोस्टर के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की दुकानों का संचालन होगा।
0 ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की एकल दुकानें तथा मेडिकल स्टोर निर्बाध रूप से सुबह सात से शाम सात बजे तक खोला जा सकेगा।
0 ऐसे निजी चिकित्सालय, जिन्होंने जिले में गठित संक्रमण निरोधी समिति के तत्वावधान में प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं, वे अपनी आकस्मिक सेवाओं का संचालन कर सकेंगे।
0 ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण गतिविधियां, जिनमें उसी परिसर में श्रमिक, कार्मिक रहते हों, उनको इस प्रतिबंध के साथ प्रारम्भ किया जा सकता है कि प्रत्येक कार्मिक द्वारा मास्क पहना जाय और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाय
0 पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य व नगरपालिका आवश्यक सेवाओं से सम्बंधित विभाग पूरी क्षमता के साथ तथा अन्य सभी कार्यालय 30 प्रतिशत क्षमता के साथ रोस्टर के आधार पर खोले जायेंगे। हालांकि जन सुनवाई, तहसील दिवस आदि के कार्य नहीं होंगे
सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खुलेगी शराब दुकानें
0 डीएम के अनुसार जिले में आबकारी की दुकानों (बार अनुज्ञापन को छोड़कर) का संचालन सुबह 10 से शाम सात बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग (दो गज की कम से कम दूरी पांच व्यक्तियों से अनधिक संख्या) का अनुपालन कराने पर किया जायेगा। फुटकर व थोक विक्रेताओं तथा ग्राहकों के लिए फेस मास्क अथवा फेस कवर अनिवार्य होगा। सभी दुकानों पर साफ-सफाई, हैंड सेनेटाइजर आदि की पर्याप्त व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है। देशी मदिरा की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप पर मदिरा पीने की सुविधा नहीं होगी। इससे सम्बंधित दुकान के अंदर की खान-पान की कैंटीन बंद रहेगी।
आरोग्य सेतु एप व मास्क ही वाहन के पास
0 घर से बाहर, सभी सार्वजनिक स्थलों व कार्यस्थलों पर मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा।
0 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, लम्बी बीमारी जैसे डायबिटीज इत्यादि से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से छोटे बच्चों का घर पर रहना अनिवार्य होगा। अत्यावश्यक सेवाओं अथवा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उनका बाहर जाना अनुमन्य होगा।
0 घर से बाहर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। आरोग्य सेतु एप व मास्क पहनना ही वाहनों के पास व घर से बाहर निकलने के पास अनुमति के रूप में माना जायेगा।
20 लोगों की मौजूदगी में कर सकेंगे शादी
0 डीएम के अनुसार विवाह सम्बंधी सामाजिक कार्यक्रमों में 20 व्यक्तियों के शामिल होने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने पर सशर्त अनुमति दी जा सकेगी। इसके लिए कार्यक्रम से पहले अनुमति लेनी आवश्यक है।
0 मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन आवश्यक होगा
0 संदिग्ध तथा लम्बी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में स्थानीय प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी चिकित्साधिकारी, अधीक्षक के संज्ञान में लाकर तथा उनकी लिखित अनुमति के बाद ही अंतिम संस्कार किया जा सकेगा।